धारा 80D क्या है? स्वास्थ्य बीमा पर कर छूट की पूरी जानकारी

आज के समय में स्वास्थ्य बीमा केवल एक वित्तीय सुरक्षा नहीं, बल्कि कर बचत (Tax Saving) का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D के तहत, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर कर में छूट का लाभ उठाया जा सकता है। यह छूट स्वयं, जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता के लिए खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलती है।
अगर आप स्वास्थ्य बीमा योजना लेने की योजना बना रहे हैं और साथ ही कर बचत के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें धारा 80D से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई है, जिससे आप अधिकतम कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
धारा 80D क्या है? (Dhara 80 Kya Hai?)
आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत, कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर कर छूट का दावा कर सकता है। इस प्रावधान के तहत, न केवल खुद के लिए, बल्कि जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर भी छूट मिलती है।
धारा 80D में निवारक स्वास्थ्य जांच (Preventive Health Check-up) पर भी छूट का प्रावधान है, जिससे लोग नियमित स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।
धारा 80D के तहत अधिकतम कर छूट कितनी मिल सकती है?
धारा 80D के तहत, करदाताओं को उनके द्वारा चुकाए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट का लाभ मिलता है। यह छूट व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) दोनों के लिए उपलब्ध होती है और स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए खरीदी गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर लागू होती है। छूट की अधिकतम सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि बीमित व्यक्ति की उम्र क्या है और क्या उनके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं।
1. स्वयं, जीवनसाथी और बच्चों के लिए
यदि बीमाधारक और परिवार के सदस्य 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो अधिकतम ₹25,000 की छूट।
यदि बीमाधारक या जीवनसाथी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक) हैं, तो यह छूट ₹50,000 तक बढ़ जाती है।
2. माता-पिता के लिए
यदि माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से कम है, तो अतिरिक्त ₹25,000 की छूट।
यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक) हैं, तो ₹50,000 तक की छूट।
3. निवारक स्वास्थ्य जांच (Preventive Health Check-up)
₹5,000 तक की छूट पूरे परिवार के लिए मिल सकती है।
यह राशि ₹25,000 या ₹50,000 की सीमा के अंदर शामिल होगी।
4. कुल अधिकतम कर छूट
यदि कोई व्यक्ति और उसके माता-पिता दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं, तो कुल ₹1,00,000 तक की कर छूट प्राप्त कर सकता है।
धारा 80D का लाभ कैसे लें?
धारा 80D के तहत कर छूट का लाभ लेने के लिए, करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि उन्होंने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया हो, क्योंकि नकद भुगतान पर यह छूट उपलब्ध नहीं होती। यह छूट स्वयं, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए खरीदी गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर लागू होती है। करदाता अपने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय इस छूट का दावा कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास बीमा भुगतान की रसीद और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों।
1. सही स्वास्थ्य बीमा योजना चुनें
सबसे अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजना (best health insurance policy in India) चुनना महत्वपूर्ण है, ताकि न केवल कर छूट का लाभ मिले बल्कि संपूर्ण चिकित्सा सुरक्षा भी मिल सके। निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं प्रदान करती हैं, जिनमें कैशलेस इलाज, अस्पताल में भर्ती खर्च, डेकेयर उपचार, और प्री व पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च शामिल होते हैं।
2. माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर निवेश करें
यदि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनके स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम आपके कुल कर छूट को ₹1,00,000 तक बढ़ा सकता है। यह स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ कर बचत का एक प्रभावी तरीका है।
3. निवारक स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाएं
निवारक स्वास्थ्य जांच पर खर्च की गई राशि पर भी ₹5,000 तक की छूट मिलती है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना कर छूट का एक अच्छा तरीका है।
4. दस्तावेज सुरक्षित रखें
कर छूट का दावा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, भुगतान की रसीदें और अन्य चिकित्सा खर्चों के प्रमाणपत्र संभालकर रखें।
धारा 80D के तहत कौन-सी बीमा योजनाएं कर छूट के लिए योग्य हैं?
धारा 80D के तहत छूट के लिए योग्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल हैं:
व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा (Individual Health Insurance): केवल एक व्यक्ति के लिए कवर।
परिवार फ्लोटर योजना (Family Floater Plan): पूरे परिवार के लिए एक ही पॉलिसी।
वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा (Senior Citizen Health Insurance): 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए।
क्रिटिकल इलनेस बीमा (Critical Illness Insurance): कैंसर, किडनी फेल्योर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए विशेष बीमा।
टॉप-अप हेल्थ प्लान: मौजूदा बीमा कवर को बढ़ाने के लिए।
निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान करता है, जो कर लाभ और व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों प्रदान करती हैं।
धारा 80D का लाभ कौन ले सकता है?
धारा 80D का लाभ सैलरीड व्यक्ति, स्वरोजगार व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs), वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार को मिलता है। यह छूट स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर लागू होती है, जिससे करदाता अपनी कर देनदारी को कम कर सकते हैं। हालांकि, कंपनियों और कॉर्पोरेट्स को इस धारा के तहत कोई कर छूट नहीं दी जाती।
निष्कर्ष
अगर आप कर बचत और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो धारा 80D के तहत कर लाभ उठाना एक शानदार विकल्प है। स्वास्थ्य बीमा न केवल अचानक आने वाले मेडिकल खर्चों से बचाव करता है, बल्कि आपकी आयकर देनदारी को भी कम करता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।
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